मेरी उम्र 16 वर्ष से कम है। मैंने जो शोध किया, उसमें कहा गया है कि यदि माता-पिता पासपोर्ट कार्यालय में किसी व्यक्ति के पास नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें फॉर्म DS-3053 भरना होगा और इसे नोटरी करवाना होगा। लेकिन क्या होगा अगर न तो माता-पिता व्यक्ति में आ सकते हैं? क्या मैं प्रत्येक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित और नोटरीकृत किए गए उस फॉर्म की एक प्रति प्राप्त कर सकता हूं और उन दोनों को कार्यालय में ला सकता हूं?